मंजूरी की जरूरत नहीं, लेकिन...
इसके अलावा स्टॉक ब्रोकर, ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट (RA) को विज्ञापन जारी करने से पहले मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन विज्ञापन जारी करने के 24 घंटे के भीतर उसकी जानकारी देनी होगी।कंपनियां अपने विज्ञापनों में रेटिंग या रैंकिंग का इस्तेमाल तभी कर सकेंगी, जब वे रेटिंग PaRRVA (पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी) जैसी मान्यता प्राप्त संस्था से मिली हों। साथ ही विज्ञापन में यह बताना होगा कि निवेश का फैसला करने के लिए रेटिंग ही इकलौता पैमाना नहीं है।
सेबी ने छोटे विज्ञापनों जैसे SMS, पॉप-अप और नोटिफिकेशन के लिए भी नियम आसान किए हैं। चूंकि इनमें जगह कम होती है, इसलिए पूरी चेतावनी लिखने की जगह एक लिंक देना अनिवार्य होगा, जहां क्लिक करके निवेशक पूरी जानकारी ले सकें।

