सामान गुम होने पर इंडिगो को 1.82 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश

Updated on 03-09-2026 01:44 PM
रायपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर ने यात्री का सामान गुम होने के मामले में इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो) को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराया है। आयोग ने एयरलाइन को कुल 1.82 लाख रुपये का हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है।

मामला समता कॉलोनी, रायपुर निवासी 28 वर्षीय आशुतोष जाखोदिया से जुड़ा है। उन्होंने आयोग में परिवाद दायर कर बताया था कि 4 दिसंबर 2015 को आगरा में विवाह समारोह में शामिल होने के बाद वे 5 दिसंबर को दिल्ली से रायपुर लौट रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो के कर्मचारियों ने समय की कमी और सप्ताहांत की भीड़ का हवाला देते हुए उनसे तीन बैग फ्लाइट में नहीं ले जाने का अनुरोध किया था। कर्मचारियों ने भरोसा दिलाया था कि सामान अगले दिन रायपुर पहुंचा दिया जाएगा।

रायपुर पहुंचने पर नहीं मिले तीनों बैग

रायपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो कर्मचारियों ने पहले बताया कि तीनों बैग उसी फ्लाइट में लोड हो गए हैं और लगेज बेल्ट से मिल जाएंगे। हालांकि, बेल्ट पर पहुंचने के बाद आशुतोष को काला, चेकदार और नीला रंग के तीनों बैग नहीं मिले। उन्हें स्लिप क्रमांक 632881 और 632804 दी गई।

बार-बार पूछताछ के बाद 18 दिसंबर 2015 को इंडिगो ने सामान गुम होने की बात स्वीकार की। इसके बाद 7 जनवरी 2016 को एयरलाइन ने क्षतिपूर्ति देने से इनकार करते हुए कंडीशन ऑफ कैरिज का हवाला दिया।

आयोग ने खारिज किया इंडिगो का बचाव
इंडिगो ने आयोग के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि परिवादी ने प्रॉपर्टी इरेगुलैरिटी रिपोर्ट (PIR) दर्ज नहीं कराई और चेक-इन के समय सामान में मौजूद कीमती वस्तुओं की घोषणा भी नहीं की थी।

अध्यक्ष ढाकेश्वर प्रसाद शर्मा तथा सदस्य निरूपमा प्रधान और अनिल कुमार अग्निहोत्री की खंडपीठ ने एयरलाइन की दलीलों को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि सामान यात्री ने एयरलाइन के आग्रह पर छोड़ा था और उसे अगले दिन सुरक्षित पहुंचाने का आश्वासन दिया गया था। ऐसे में यात्री को तत्काल यह जानकारी ही नहीं थी कि उसका सामान गुम हो चुका है। आयोग ने इंडिगो के उस ईमेल का भी उल्लेख किया, जिसमें एयरलाइन ने सामान गुम होने पर खेद व्यक्त किया था।

हालांकि, परिवादी द्वारा सामान में 3.20 लाख रुपये मूल्य की वस्तुएं होने के दावे का ठोस प्रमाण नहीं दिया जा सका। इसलिए आयोग ने प्रति बैग 50 हजार रुपये के हिसाब से कुल 1.50 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित किया।

45 दिनों में करना होगा भुगतान

20 अगस्त 2026 को जारी आदेश के मुताबिक इंडिगो को 45 दिनों के भीतर 1.50 लाख रुपये, 29 अप्रैल 2016 से भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित अदा करने होंगे। इसके अलावा 25 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और 7 हजार रुपये वादव्यय एवं अधिवक्ता शुल्क के रूप में देने होंगे।

परिवादी की ओर से अधिवक्ता अनिकेत लहरी और अपूर्व गोयल ने पैरवी की।



अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 04 September 2026
धमतरी । गंगरेल जलाशय में वर्तमान जलभराव की स्थिति को देखते हुए नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जलाशय क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था…
 04 September 2026
राजनांदगांव। कलेक्टर  जितेन्द्र यादव ने राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम तोरणकट्टा के विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया और जनसमस्याओं को जाना। उन्होंने रवेली-तोरणकट्टा एवं तोरणकट्टा-ठाकुरटोला मार्ग का निरीक्षण किया और…
 04 September 2026
राजनांदगांव। कलेक्टर  जितेन्द्र यादव ने राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम आलीखूटा का भ्रमण कर आंगनबाड़ी केंद्र सहित विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को दिए जाने…
 04 September 2026
कोरबा, छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश माननीय  न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कोरबा जिला के व्यवहार न्यायालय कटघोरा में कुटुम्ब न्यायालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। कानूनी जरूरतों को दृष्टिगत करते…
 04 September 2026
रायपुर। उम्र महज 10 साल, मन में बड़े सपने और आगे बढ़ने का जज्बा… लेकिन जीवन की राह में एक कमी हर कदम पर उसका साथ रोकती थी। बीजापुर जिले…
 04 September 2026
रायपुर। वर्षा जल को सहेजने और उसे धरती के भीतर पहुंचाकर भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बलौदाबाजार -भाटापारा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।…
 04 September 2026
धमतरी । राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले में 25 अगस्त से 08 सितम्बर तक 41 वाँ राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला जेल…
 04 September 2026
रायपुर। राजधानी में नागरिकों को जाम-मुक्त, सुगम और सुरक्षित यातायात मुहैया कराने के लिए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट और नगर पालिक निगम की संयुक्त टीम ने सख्त रुख अपना लिया है।…
 04 September 2026
रायपुर। मालवीय रोड स्थित दिगम्बर जैन बड़ा मंदिर में समयोपदेश वर्षायोग 2026 के तहत धर्म और अध्यात्म की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। मुनि आगम सागर, मुनि पुनीत सागर,…
Advt.